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शिलाई,06 नवंबर: जिला सिरमौर के विकासखंड शिलाई के ग्राम पंचायत अश्याड़ी (टिम्बी) में सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में पंचायत प्रधान समेत 5 वार्ड सदस्य दोषी पाए गए हैं, जिसके चलते उन्हें पंचायती राज अधिनियम के तहत निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक विकासखंड शिलाई की ग्राम पंचायत अश्याड़ी में तीन वर्षों में करीब 23 लाख से अधिक के सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि इसमें पांच वार्ड सदस्यों समेत पंचायत प्रधान दोषी करार पाए जाने के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
विकासखंड शिलाई के ग्राम पंचायत अश्याड़ी के लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग को अश्याड़ी पंचायत में लाखों रुपए के सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की थी, जिसकी जांच के उपरांत पाया गया कि ग्राम पंचायत अश्याड़ी में करीब 23 लाख से अधिक के सरकारी धन का दुरूपयोग हुआ है, जिसके चलते जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर अभिषेक मित्तल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (ग) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत अश्याड़ी के प्रधान अनिल कुमार पर करीब 1435465 रुपए की रिकवरी डाली गई है, जबकि वार्ड नंबर एक की वार्ड सदस्य सुषमा देवी से 481 574 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य प्रदीप कुमार से 103629 रुपये, जबकि वार्ड नंबर 3 की वार्ड सदस्य कमलेश देवी से 478167 रुपए की वसूली की जानी है। वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य चंद्रकला पर 157996 रुपये, जबकि वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य खजान सिंह पर 135234 रुपए के सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला उजागर हुआ है।
बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत अश्याड़ी के टीकाराम और भरत सिंह ने संयुक्त रूप से डीसी और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस बाबत शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत अश्याड़ी में सरकारी धन का जमकर दुरूपयोग हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग ने जब इसकी जांच की तो पाया गया कि ग्राम पंचायत अश्याड़ी में 2310491 रूपये के सरकारी धन का दुरूपयोग हुआ है, जिसकी वसूली के आदेश जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक मित्तल ने दिए हैं।
मामले की पुष्टि करते हुए जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक मित्तल ने बताया कि शिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत अश्याड़ी में सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत मिल रही थी, जब जांच की गई तो पाया गया कि अश्याड़ी ग्राम पंचायत में लाखों रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (ग) के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत प्रधान अनिल कुमार, वार्ड सदस्य प्रदीप कुमार, वार्ड सदस्य सुषमा देवी, वार्ड सदस्य कमलेश देवी, वार्ड सदस्य चंद्रकला और वार्ड सदस्य खजान सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।