जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित
नाहन 15 मार्च: अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में बीते साढ़े तीन सालों के दौरान 51 मामलों के 62 पीड़ितों को 71.45 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की गई है।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत वर्ष 2021 से मार्च 2024 तक कुल 53 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 31 मामले न्यायालय में लंबित हैं तथा 10 का निपटारा हो चुका है।
उन्होंने बताया कि पीड़ित को राहत राशि के अलावा पीड़ित के परिवार को राशन, बर्तन, बच्चों की शिक्षा इत्यादि भी प्रदान की जाती है।
उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला के किसी भी विद्यालय अथवा आंगनवाड़ियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव व छुआछूत के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुरूप पिछले तीन माह के दौरान दो लाख रुपये की राहत राशि चार पीड़ितों के पक्ष में जारी की गई है। उन्होंने पुलिस को विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले अत्याचार के मामलों की मासिक रिपोर्ट के साथ एफ.आई.आर. तथा मेडिकल की रिपोर्ट भी जिला कल्याण अधिकारी को सौंपने को कहा।
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