क्या मंडी लोकसभा चुनाव होगा अवैध घोषित? कंगना रणौत सहित इन्हें मिला नोटिस

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शिमला,25 जुलाई: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने प्रतिवादी कंगना रनौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए हैं.
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए. प्रार्थी लायक राम नेगी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए उक्त सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है.
प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है. प्रार्थी के मुताबिक उसने 14 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मंडी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था.
प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग से समय पूर्व रिटायर होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे. नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देने होंगे.
उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया. 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी. प्रार्थी के अनुसार, 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे परंतु उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इंकार करते हुए उसे बताया गया कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो ड्यू सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है.
प्रार्थी के अनुसार, नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया. प्रार्थी के मुताबिक यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी जिस कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता. प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया जाता तो संभवतः वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता. प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सके.

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